जावक बिल / आवक बिल कलेक्शन के विषय में मूल अनुदेशों में परिवर्तन यानी
3.
जावक बिल / आवक बिल कलेक्शन के विषय में मूल अनुदेशों में परिवर्तन यानी ए) भुगतान के बगैर डिलीवरी देना बी) “सी” फॉर्म इत्यादि में छूट सी) रियायत देना
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ए) आवक बिल कलेक्शन के लिए लागू बिल की राशि रु 100000/-तक प्रत्येक रु.1000/-या उसके किसी भाग के लिए रु.9/-न्यूनतम रु.100/-रु.1 लाख से अधिक प्रत्येक रु.1000/-या उसके किसी भाग के और रु.